कुरुक्षेत्र। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने भ्रष्टाचार के एक मुकदमे में तफ्तीश पूरी होने के बाद कुरुक्षेत्र के तहसील कल्याण अधिकारी आरोपी विकास कुमार के विरूद्ध धारा 7, 13 (1) बी सहपठित 13(2) पी.सी. एक्ट 1988 के तहत एसीबी अम्बाला द्वारा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय, कुरूक्षेत्र में चालान दिया गया है। यह मामला अब न्यायालय में विचाराधीन है।
प्रकरण के मुताबिक शिकायतकर्ता गुरमीत सिंह निवासी गांव बाबैन जिला कुरुक्षेत्र द्वारा एसीबी अम्बाला को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि उसके पिता द्वारा एससी/एसटी एक्ट के तहत थाना बबैन में मुकदमा 218/2021 दर्ज करवाया गया है। जिसके संबंध में उसके परिवार के पीड़ित व्यक्तियों को दी जाने राहत राशि को दिलवाने की एवज में उआरोपी विकास कुमार उससे 30,000/- रूपए बतौर रिश्वत की मांग कर रहा है।
इस पर कार्यवाही करते हुए एसीबी अम्बाला की टीम द्वारा 21.03.2024 को शिकायतकर्ता गुरमीत सिंह से आरोपी विकास कुमार, तहसील कल्याण अधिकारी, कुरुक्षेत्र 30,000/- रूपए (तीस हजार) बतौर रिश्वत लेते हुए मौका पर रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। जिस पर मुकदमा संख्या 11 धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 के तहत थाना भष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला दर्ज किया गया था।
ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
नई रेलवे परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में होगा सुधार - पीएम मोदी
राजा रघुवंशी हत्याकांड - सोनम और अन्य आरोपियों को शिलांग पुलिस स्टेशन की अलग-अलग सेल में रखा गया
हत्या की आरोपी सोनम रघुवंशी ने इंदौर को शर्मसार किया - कैलाश विजयवर्गीय
Daily Horoscope