• Aapki Saheli
  • Astro Sathi
  • Business Khaskhabar
  • ifairer
  • iautoindia
1 of 1

पेंशन प्लान से छूट न जाए आपका बच्चा, अभी जानें कैसे करें आवेदन

Your child should not be left out of the pension plan! Know how to apply now - Chandigarh News in Hindi

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक अनूठी पेंशन योजना का उद्देश्य उन असहाय और बेसहारा बच्चों को राहत प्रदान करना है, जो अपने माता-पिता या अभिभावकों के साहारे से वंचित रह गए है। यदि आपके परिवार में कोई बच्चा 21 वर्ष से कम आयु का है और उसकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹2 लाख से कम है, तो यह योजना आपके लिए अत्यधिक लाभकारी हो सकती है।


कौन ले सकता है इसका लाभ ?

हरियाणा सरकार द्वारा यह योजना केवल उन बच्चों के लिए बनाई गई है जो:अपने माता-पिता या अभिभावकों से अनाथ हो गए हैं (मृत्यु या किसी अन्य कारण से). वो हरियाणा राज्य के निवासी हैं (न्यूनतम 5 वर्ष या उससे अधिक अवधि से) इक्कीस वर्ष से कम आयु के हैं. परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख से कम है. ऐसे पात्र बच्चों को सरकार द्वारा ₹1850 प्रति माह पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह राशि सीधे बच्चों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।

इन मामलों में आवेदन होगा रद्द!


यह योजना कुछ विशेष परिस्थितियों में लागू नहीं होती है जैसे: यदि बच्चे के माता-पिता या अभिभावक किसी सरकारी योजना से पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हों यदि बच्चा किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना से लाभ प्राप्त कर रहा हो इन परिस्थितियों में इस योजना के लिए आवेदन स्वतः ही रद्द हो जाता है।

आवश्यक दस्तावेज?

आवेदन करने के लिए ये महत्वपूर्ण दस्तावेज आवश्यक हैं:

बच्चे को निराश्रित घोषित करने वाला प्रमाण पत्र (किसी अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए)। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र। हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र (न्यूनतम पांच वर्ष)।

मतदाता पहचान पत्र/फोटो पहचान पत्र/राशन कार्ड/बिजली बिल/पानी बिल हरियाणा सरकार द्वारा जारी परिवार पहचान पत्र (पीपीपी आईडी) आधार कार्ड (बच्चे और अभिभावक) की फोटोकॉपी बैंक पासबुक की फोटोकॉपी (जो बच्चे के नाम पर या देखभाल करने वाले अभिभावक के नाम पर हो सकती है)। आवेदन दस्तावेजों की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया : आवेदन कैसे करें?

सरकार ने इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए अधिक से अधिक बच्चों को सक्षम बनाने के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी रखने की कोशिश की है।

ऑफ़लाइन मोड में आवेदन करने की विधि :

किसी भी नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या अटल सेवा केंद्र पर

आवश्यक दस्तावेजों के साथ फ़ॉर्म भरें।

दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियाँ संलग्न करें।

केंद्र पर फ़ॉर्म जमा करें और आवेदन संख्या वाली रसीद प्राप्त करें।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें (यदि उपलब्ध हो)?

सरकार ने इस योजना के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है, यहाँ जाएँ: -

लॉगिन/साइन अप करें।

योजना अनुभाग में “निराश्रित बच्चों के लिए पेंशन योजना” चुनें।

फ़ॉर्म भरें, दस्तावेज़ अपलोड करें।

आवेदन पूरा करने और प्रिंटआउट लेने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें।

पेंशन राशि कैसे प्राप्त करें?

इस योजना के तहत आवेदन और दस्तावेज के सत्यापन के बाद डीबीटी योजना के माध्यम से हर महीने बच्चे के बैंक खाते में ₹1850 जमा किए जाएंगे। यह राशि बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और दैनिक जरूरतों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा बन सकती है।

इस योजना के प्रमुख लाभ

सामाजिक सुरक्षा: बच्चों को नियमित सरकारी वित्तीय सहायता

शिक्षा सहायता: फीस, किताब और यूनिफॉर्म खर्च के लिए सहायता।

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ को बढ़ावा: यह योजना खास तौर पर लड़कियों के लिए है।

पारदर्शिता : पूरी तरह से प्रौद्योगिकी-उन्मुख आवेदन प्रक्रिया, भ्रष्टाचार की संभावनाओं को कम करना।

योजना का महत्व

हरियाणा में, जहां कई ग्रामीण और पिछड़े बच्चे अभी भी शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा से वंचित हैं, यह योजना अपने बच्चों के बेहतर भविष्य की उम्मीद रखने वाले परिवारों के लिए जीवन रक्षक वरदान है। यह केवल पेंशन योजना नहीं है, बल्कि सरकार की सामाजिक जागरूकता और संवेदनशीलता का प्रतीक भी है।

महत्वपूर्ण सुझाव

यदि आप या आपके परिचित पात्र बच्चे इस योजना से वंचित रह गए हैं, तो कृपया यथाशीघ्र आवेदन करें।

सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज पूर्ण और सत्य हैं।

आवेदन के बाद प्राप्त रसीद और आवेदन संख्या को सुरक्षित रखें।

नन्हे सपनों को मिला सरकारी सहारा!

हरियाणा सरकार द्वारा की गई यह पहल न केवल सराहनीय है, बल्कि समाज के सबसे कमजोर वर्ग, बेसहारा बच्चों को सम्मान और आत्मनिर्भरता प्रदान करने की दिशा में एक मिसाल भी है। इसलिए, हमें यह अपना कर्तव्य समझना चाहिए कि इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाया जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी बच्चा इस योजना से वंचित न रह जाए।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे

यह भी पढ़े

Web Title-Your child should not be left out of the pension plan! Know how to apply now
खास खबर Hindi News के अपडेट पाने के लिए फेसबुक पर लाइक और ट्विटर पर फॉलो करे!
(News in Hindi खास खबर पर)
Tags: child, pension, plan, apply now, हरियाणा, चंडीगढ़, hindi news, news in hindi, breaking news in hindi, real time news, chandigarh news, chandigarh news in hindi, real time chandigarh city news, real time news, chandigarh news khas khabar, chandigarh news in hindi
Khaskhabar.com Facebook Page:
स्थानीय ख़बरें

हरियाणा से

प्रमुख खबरे

आपका राज्य

Traffic

1 / 45

जीवन मंत्र

Daily Horoscope

वेबसाइट पर प्रकाशित सामग्री एवं सभी तरह के विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर ही रहेगा।
Copyright © 2025 Khaskhabar.com Group, All Rights Reserved