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गुरुग्राम में भ्रष्टाचार का मामला: रिश्वत लेने के आरोपी मुख्य सिपाही अजीत सिंह के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश

Corruption case in Gurugram: Challan presented in court against head constable Ajit Singh accused of taking bribe - Chandigarh News in Hindi

चंडीगढ़। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) गुरुग्राम ने रिश्वत लेने के आरोपी मुख्य सिपाही अजीत सिंह के खिलाफ धारा 7, 13(1)(बी) सहपठित 13(2) पीसी एक्ट 1988 और धारा 238ए व 308 बीएनएस के तहत चालान अदालत में पेश कर दिया है। यह चालान 14 मई 2025 को जिला न्यायालय गुरुग्राम में दायर किया गया।


प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता ने ACB गुरुग्राम को दी गई शिकायत में बताया कि थाना सेक्टर-56 गुरुग्राम में दर्ज मामला संख्या 32/2023 (धारा 379 आईपीसी) में उसके भाई का नाम हटाने के एवज में तफ्तीशी अधिकारी अजीत सिंह ने 15,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी।

शिकायत पर कार्रवाई करते हुए ACB गुरुग्राम की टीम ने जाल बिछाया। रेड के दौरान अजीत सिंह को टीम की उपस्थिति का संदेह हो गया, जिसके चलते उसने शिकायतकर्ता से ली गई 14,500 रुपये की रिश्वत की राशि को थाना सेक्टर-56 के पीछे स्थित यातायात कार्यालय के पास पौधों की क्यारी में छिपाकर फरार हो गया।

ब्यूरो ने छिपाई गई राशि को मौके से बरामद किया और इस मामले में मामला संख्या 4/2025 दर्ज किया गया। इसके बाद 17 मार्च 2025 को ACB गुरुग्राम द्वारा फरार आरोपी अजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। वर्तमान में आरोपी भोंडसी जिला जेल में बंद है।

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Web Title-Corruption case in Gurugram: Challan presented in court against head constable Ajit Singh accused of taking bribe
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