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सुप्रीम कोर्ट ने वाईएसआरसीपी सांसद को प्रश्नावली देने का तेलंगाना हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया

SC sets aside Telangana HC order to question YSRCP MP - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को तेलंगाना उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले की जांच कर रही सीबीआई को सांसद वाई.एस. अविनाश रेड्डी को प्रश्नावली देने को कहा गया है। अविनाश रेड्डी भी जांच एजेंसी के निशाने पर हैं।
शीर्ष अदालत ने कहा कि वह वास्तव में उच्च न्यायालय के आदेश पर हैरान है।

सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा ने कहा कि यदि जांच के लिए यह मानक है, तो बेहतर है कि सीबीआई को बंद कर दिया जाए और कहा कि कल्पना कीजिए कि अन्य अभियुक्त इसे एक मिसाल के रूप में उद्धृत करते हैं।

प्रधान न्यायाधीश ने अविनाश रेड्डी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से कहा, पहला, अग्रिम जमानत। दूसरा, सीबीआई द्वारा प्रश्नावली। यह आपराधिक कानून न्यायशास्त्र को फिर से लिखने जैसा है .. इसके अंत में सीबीआई आपको गिरफ्तार कर सकती है या नहीं .. पसंद जांच एजेंसी की है।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि अगर यही पैमाना है तो सीबीआई और ईडी के सभी मामलों में एक ही लिखित प्रश्नावली लागू करनी होगी।

उन्होंने कहा, देखिए हाईकोर्ट ने क्या कहा, याचिकाकर्ता सीबीआई कार्यालय में उपस्थित होगा, प्रश्न और उत्तर मुद्रित रूप में होगा। प्रश्नावली याचिकाकर्ता को सौंपी जा सकती है, तब हमें सीबीआई की जरूरत क्यों है?

शीर्ष अदालत ने पाया कि उच्च न्यायालय ने खुद को गलत तरीके से लागू किया है और एक असाधारण आदेश पारित किया है। ऐसे आदेश जांच को प्रभावित करते हैं, खासकर जब सीबीआई कई आरोपियों की भूमिका का पता लगा रही है।

इसने उच्च न्यायालय के आदेश को अनुचित करार दिया, जबकि उच्च न्यायालय ने सीबीआई को जारी किए गए निर्देश को रद्द कर दिया। हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय गुण-दोष के आधार पर अविनाश रेड्डी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर सकता है।

पीठ ने अविनाश रेड्डी का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता रंजीत कुमार की दलीलों पर विचार करने से इनकार कर दिया कि उनके मुवक्किल को कम से कम 24 घंटे के लिए गिरफ्तारी से बचाया जाना चाहिए, क्योंकि अग्रिम जमानत याचिका 25 अप्रैल को उच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।

पीठ ने टिप्पणी की कि यह वास्तव में उच्च न्यायालय के आदेश से परेशान है और अगर सीबीआई को रेड्डी को गिरफ्तार करना होता, तो उन्होंने ऐसा पहले किया होता और इसने अत्यधिक संयम दिखाया है।

इसने बताया कि उच्च न्यायालय ने अविनाश रेड्डी को जांच के लिए 19 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच सीबीआई कार्यालय में खुद को पेश करने का निर्देश दिया था और प्रश्न-उत्तर का एक लिखित रूप होना चाहिए और आरोपी को एक प्रश्नावली भी सौंपी जाएगी। इस प्रकार का आदेश जांच को निष्प्रभावी कर देगा। उच्च न्यायालय किसी संदिग्ध की जांच लिखित रूप में करने का आदेश नहीं दे सकता ..।

शीर्ष अदालत ने 21 अप्रैल को तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें कडपा सांसद अविनाश रेड्डी को 25 अप्रैल तक गिरफ्तारी से सुरक्षित रखा गया था, यह देखते हुए कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश 'अत्याचारी और अस्वीकार्य' था।

उच्च न्यायालय ने वाईएसआरसीपी सांसद को विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में पूछताछ के लिए हर दिन सीबीआई के सामने पेश होने का निर्देश दिया था और उन्हें 25 अप्रैल तक गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की थी।
--आईएएनएस

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