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केदारनाथ त्रासदी के प्रभावितों को मुआवजा बढाया जाए:हाईकोर्ट

नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट ने 2013 में हुई केदारनाथ त्रासदी को लेकर जनहित याचिका में फैसला सुना दिया है। इसमें सरकार को प्रभावितों को राहत देने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने मुआवजे की राशि में वृद्धि करने को कहा है। प्रभावित परिवारों के बच्चों को बालिग होने तक प्रतिमाह 7500 रूपये देने का प्रावधान करने को कहा है। इसके साथ ही स्त्रातक स्तर तक निशुल्क पढाई की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही शवों की खोजबीन के लिए स्पेशल टीमों का गठन करने की निर्देश दिया है।

जस्टिस राजीव शर्मा व जस्टिस आलोक सिंह की संयुक्त खंडपीठ ने शनिवार को यह फैसला सुनाया। अदालत ने कहा है कि प्रभावितों के मकानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार एक पालिसी बनाए। संयुक्त खंडपीठ ने शवों की ढूंढखोज के लिए भी विशेष टीमों का गठन करने के भी निर्देश दिए हैं। इनका गठन एसपी स्तर के अधिकारी की अगुवाई में करने को कहा है। फैसले में शव मिलने पर इनकी डीएनए जांच करने तथा इसका पूरा लेखा जोखा रखने को भी कहा गया है।


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Web Title-nainital HC orders state got to increase compensation to uttarakhand tragedy victim families
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