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चुनाव आयोग के नियम ने खोल दी प्रत्याशी की किस्मत, पढ़िये मजेदार वाक्या

यहां फंसा पेच


मामला बढा तो रिटर्निग अफसर के दफ्तर में ऊहापोह की स्थिति खड़ी हो गई । चूंकि हर पार्टी द्वारा अपने प्रत्याशी को फार्म ए और बी दिया जाता है। जिससे अधिकारी दल अथवा निर्दल का फैसला करते हैं। लेकिन यहां तो ड्रामा बढना था। रिटर्निग अफसर के समक्ष ए व बी फार्म गायब हो जाने का तर्क रखा गया। दफ्तर में रिटर्निग अफसर के सामने ही दोनों पक्षों की बहस शुरू हुई। दोनो ओर से वकीलों ने भी दलील दी।

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Web Title-EC law opened the fate of candidates in allahabad
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