धौलपुर। एडीजे न्यायालय ने बहुचर्चित नरेश कुशवाह हत्याकांड प्रकरण में लंबे समय से जेल में बंद धौलपुर शहर से बसपा विधायक बनवारी लाल कुशवाह व शार्प शूटर सत्येन्द्र को आईपीसी की धारा 302 व 120बी का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों को 10-10 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। एडीजे न्यायालय के एपीपी अजय गुप्ता ने बताया कि बहुचर्चित नरेश कुशवाह हत्याकांड प्रकरण में एडीजे सलीम बदर ने यह फैसला सुनाया है।
गौरतलब है कि धौलपुर पुलिस की ओर से की गई तफ्तीश में धौलपुर शहर विधायक बनवारी लाल कुशवाह पर 27 दिसंबर, 2012 को नरेश कुशवाह की सुपारी देकर दो शार्प शूटरों से गोली मार कर हत्या कराने का आरोप लगा था। इस मामले की जांच लंबे से लंबित पड़ी थी।
हाल ही जांच पूरी होने के बाद धौलपुर पुलिस ने विधायक बनवारी लाल कुशवाह को मुख्य आरोपी माना था। विधायक कुशवाह ने जयपुर पुलिस मुख्यालय पर समर्पण किया था। उसके बाद क्राइम ब्रांच जयपुर की टीम ने विधायक को 14 अक्टूबर 2014 को धौलपुर न्यायालय में पेश किया था। तबसे विधायक जेल में बंद था। विधायक के फैसले को लेकर सुबह से देर शाम तक कोर्ट परिसर में खासी चहल पहल रही और पुलिस जाब्ता तैनात रहा।
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