नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अत्यधिक जरूरी मामलों की सुनवाई के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश, 10 मई 2021 से 25 मई 2021 के अवधि के लिए कुछ दिशा-निर्देर्शों को लेकर एक सर्कुलर (परिपत्र) जारी किया है। अत्यधिक तत्काल मामलों की सुनवाई के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश के पहले भाग 10 मई, 2021 से 25 मई, 2021 के अवधि के लिए यह सकरुलर जारी किया गया है।
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सर्कुलर में कहा गया है कि 10 मई, 2021 से 16 मई, 2021 तक दो डिवीजन बेंच मंगलवार और शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करेंगी। इनमें न्यायमूर्ति यू. यू. ललित और बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति विनीत सरन और दिनेश माहेश्वरी शामिल होंगे।
वहीं 17 मई, 2021 से 25 मई, 2021 तक दो डिवीजन बेंच मंगलवार और शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करेंगी।
छुट्टियों के दौरान लिस्टिंग के लिए अनुरोध करने वाले एडवोकेट्स/पक्षकार द्वारा बताए गए मामले चाहे वह नए हो या नोटिस के बाद हो, या आफ्टर नोटिस हो, छुट्टियों से पहले लिस्ट किए जाएंगे।
वेकेशन बेंच के समक्ष अपने मामलों को सूचीबद्ध करने के इच्छुक लोग बेहद जरूरी लिस्टिंग के लिए अपना अनुरोध संबंधित ईमेल पर के जरिए भेज सकते हैं।
गुरुवार तक प्राप्त होने वाले अत्यंत जरूरी मामलों को मंगलवार को सूचीबद्ध किया जाएगा और सोमवार तक प्राप्त मामलों को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाएगा।
छुट्टियों के दूसरे 26 मई से 10 जून तक और तीसरे भाग 11 जून से 27 जून तक के लिए अवकाश पीठों का गठन बाद में अधिसूचित किया जाएगा।
बता दें कि कोविड-19 की दूसरी लहर को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मई से अपनी गर्मियों की छुट्टियों को आगे बढ़ाया है। (आईएएनएस)
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