नोएडा। हरियाणा और पंजाब में हिंसा को देखते हुए सरकार ने एनसीआर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आने वाले इलाकों गाजियाबाद और नोएडा में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
गाजियाबाद के जिलाधिकारी मिनिस्थी ए. नायर ने जिले में निवारक उपायों की घोषणा करते हुए कहा कि शुरुआत में दो हफ्तों के लिए निषेधात्मक उपाय लागू किए गए हैं और स्थिति की बाद में समीक्षा की जाएगी।
गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी निषेधात्मक आदेश लागू किए गए हैं। जिलाधिकारी बी. एन. सिंह ने कहा कि धारा 144 पहले से ही लागू था और पड़ोसी राज्यों में हिंसा के बाद इसका विस्तार कर दिया गया है।
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