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खाचरियावास हाउस में धारा 144 जारी

Section 144 continued in Khatiyawas House - Jaipur News in Hindi

जयपुर। खाचरियावास हाउस परिसर में आगामी दिनों में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का आयोजन कीर्तन, कव्वाली, प्रसादी, उद्घघाटन नहीं करेगा, इसके लिये सहायक पुलिस आयुक्त माणक चौक जयपुर बृजेन्द्र सिंह भाटी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आदेश की पालना करने के निर्देश दिये है। आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

सहायक पुलिस आयुक्त माणक चौक जयपुर बृजेन्द्र सिंह भाटी ने आदेश जारी कर खाचरियावास हाउस में पांच सौ मीटर की परिधि में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति न तो एकत्रित होंगे और न एकत्रित होकर चलेंगे तथा न ही किसी प्रकार की नारेबाजी करेंगे तथा जुलुस आदि भी नहीं निकाल सकेंगे तथा ना ही किसी प्रकार कोई हथियार लेकर चलेंगे, ना ही किसी प्रकार का अवरोध या रोका टोकी कर सकेंगे। यह आदेश राजकीय ड्यूटी पर कार्यरत अर्थात् वास्तविक ड्यूटी को अंजाम देने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
इस आदेश का उल्लघंन करने वालो व्यक्ति या व्यक्तियों पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत अभियोग चलाया जायेगा। यह आदेश 24 जनवरी 2018 की सायं 6 बजे से 24 मार्च को सांय 6 बजे तक प्रभावशील रहेगा।

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Web Title-Section 144 continued in Khatiyawas House
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