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अजमेर दरगाह बम ब्लास्ट केस में उम्रकैद की सजा पाए दोषियों की जमानत मंजूर

Ajmer Dargah bomb blast convicts get life imprisonment - Jaipur News in Hindi

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अजमेर दरगाह बम ब्लास्ट मामले में दोषी पाए गए दो आरोपियों को जमानत दे दी है। इन दोनों आरोपियों को अजमेर की सीबीआई कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन दोनों आरोपियों के नाम भावेश पटेल और देवेंद्र गुप्ता है और ये दोनों आरोपी साल 2010 से जेल में बंद थे। गौरतलब है कि पूर्व में इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने इन दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके बाद ये आरोपी साल 2010 से जेल में थे। हाई कोर्ट में आज जस्टिस मनीष भंडारी की अदालत ने ये आदेश दिए, वहीं अधिवक्ता मनोज शर्मा व जेएस राणा ने मामले में पैरवी की। गौरतलब है कि 11 अक्टूबर 2007 को अजमेर दरगाह में शाम 6 बजे बम ब्लास्ट हुआ था। इस धमाके में 3 लोगो की मौत हुई थी और 15 लोग जख्मी हुए थे। इस मामले की जांच एनआईए ने की है। इस मामले में देवेन्द्र गुप्ता, लोकेश शर्मा, चन्द्रशेखर लेवे, स्वामी असीमानन्द, हर्षद सोलंकी, मुकेश बसानी, भरतमोहनलाल रतेश्वर, भावेश अरविन्द भाई पटेल और मफत उर्फ मेहूल को गिरफ्तार किया था, जबकि चार आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। फरार आरोपियों में सुरेश नायर, अमित ऊर्फ हकला, संदीप डांगे और रामचंद्र कंलसागरा शामिल है।

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Web Title-Ajmer Dargah bomb blast convicts get life imprisonment
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