कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को बिशप फ्रैंको मुलक्कल को जमानत दे दी। हाईकोर्ट ने आरोपी को सशर्त जमानत प्रदान की है। कोर्ट ने जमानत पर कई शर्ते भी लागू रहेंगी। हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी फ्रैंको के केरल जाने पर रोक लगा दी है। उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए कहा गया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
आपको बताते जाए कि बिशप फ्रैंको मुलक्कल 2014 से 2016 के बीच एक नन के साथ दुष्कर्म और अप्राकृतिक यौन शोषण के आरोपी हैं। मामले में मुश्किलें बढ़ती देख बिशप मुलक्कल ने एक सर्कुलर जारी करके प्रशासनिक दायित्व दूसरे पादरी को सौंप दिया था। वहीं, वैटिकन ने भी उनको पदमुक्त कर दिया था।
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