हिसार। हरियाणा के हिसार में सतलोक आश्रम वाले संत रामपाल पर सेशन कोर्ट ने 11 अक्टूबर फैसला सुनाते हुए हिसार कोर्ट ने रामपाल को दोनों मामले में दोषी करार दिया। अदालत ने रामपाल को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उनके अलावा 14 अन्य दोषियों को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही सभी दोषियों पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सभी को हत्या और बंधक बनाने के मामले में सजा का ऐलान हुआ है। इससे जुड़े एक अन्य मामले में 17 अक्टूबर को भी सजा का ऐलान संभव है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
सजा के ऐलान को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इलाके में धारा 144 लगाई गई है। इसके साथ ही सभी सीमाएं सील कर दई गई हैं। खबरों की माने तो सुनवाई के दौरान कोर्ट से तीन किलोमीटर का सुरक्षा घेरा बनाया गया है। 67 वर्षीय रामपाल और उसके अनुयायी नवम्बर, 2014 में गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद थे।
बता दें कि इससे पहले, हिसार अदालत ने अगस्त 2017 में रामपाल को लोगों को बंधक बनाने, गैरकानूनी ढंग से इकट्ठा होने, लोकसेवक के आदेश की अवहेलना करने के दो मामलों में बरी कर दिया था। लेकिन अदालत आज हत्या की साजिश रचने, देशद्रोह व दंगा भडक़ाने के मामले में दोषी करार दिया था।
जानें पूरा मामला...
यह मामला 14 नवंबर साल 2014 का है। जब सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने संत रामपाल को पेश होने को कहा था। लेकिन वे नहीं आए। जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने सतलोक आश्रम से रामपाल को निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया। इस दौरान सतलोक आश्रम में हिंसा हुई थी। हिंसा में 6 महिलाओं और एक बच्चे की मौत हो गई थी। रामपाल पर अभी 3 केस चल रहे हैं, इसमें दो केस हत्या के और एक केस देशद्रोह का है।
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