- पहले शराब पिलाकर कर दिया नशे में, फिर चाकू मारा, गला घोंटा और पत्थर मारकर की थी हत्या
चंडीगढ़ । पति की हत्या में शामिल पत्नी व उसके आशिक को जिला अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 20 हजार रूपए जुर्माना भी लगाया गया है। पति सोनू की हत्या में सजा पाने वाली पत्नी की पहचान पलसौरा निवासी सुनीता(24) व आशिक मामा के बेटे की पहचान मलोया निवासी राजीव(24) के रूप में हुई है। दोनों ने प्लानिंग के तहत पलसौरा निवासी सोनू(29) की हत्या की थी।
30 सितंबर 2020 के दर्ज मामले के अनुसार वारदात वाली सुबह 7 बजे एक राहगीर ने पुलिस को सूचना दी थी कि सैक्टर-54 की फर्नीचर मार्किट की पिछली साइड जंगलों में खून से लथपथ एक शव पड़ा हुआ था। सूचना मिलते ही पलसौरा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची, उस समय मृतक के सिर, गर्दन व माथे पर गंभीर चोटें लगी हुई थी।
मृतक सोनू के परिजन उसकी तलाश में पलसौरा चौकी पहुंचे थे, जिन्होंने बताया था कि सोनू पेंटर का काम करता था। हर रोज वह सुबह घर से काम के लिए निकलता था और रात करीब 9 बजे तक वह घर आ जाता था, लेकिन उस रात वह घर नहीं पहुंचा था। उनकी शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो उक्त दोनों को गिरफ्तार किया था।
पुलिस जांच में सामने आया था कि पेंटर सोनू व उसके मामा का लड़का राजीव इकट्ठे ही काम करते थे। दोनों अपनी अलग-अलग साइकिलों से घर भी इकट्ठे ही आते थे। राजीव ने पहले तो काम खत्म होने के बाद सैक्टर-42 में सोनू को शराब पिलाई। इसके बाद जब वह नशे में हो गया, तो दोनों अपनी-अपनी साइकिलों से घर जाने लगे, लेकिन राजीव उसे सैक्टर-54 के जंगलों में ले गया, जहां पहले उसने चाकू मारा, फिर उसका गला घोंटा और अंत में उसके सिर पर पत्थर मार कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद वह अपनी साइकिल से फरार हो गया।
पुलिस तफ्तीश में सामने आया था कि राजीव का सुनीता के काफी देर से संबंध था। जिसके चलते इन दोनों ने सोनू को अपने रास्ते से हटाने की प्लानिंग पहले से ही बना रखी थी। इसी के तहत राजीव ने मौका देखकर उसे मार डाला था। इसके अलावा सुनीता की वजह से उसकी डेढ़ साल की बेटी को भी जेल जाना पड़ा था। सुनीता को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। उसकी डेढ़ साल की बच्ची भी उसके साथ थी।
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