इलाहाबाद: शादी समारोह, बारात और अन्य
खुशी के पलों में गोलियां तड़तड़ाने वाले सावधान हो जाएं। कहीं आपका कोई वीडियो न
बना रहा हो । वीडियो की क्लिप जिला प्रशासन तक पहुंचते ही संबंधित लाइसेंस धारक का
लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा । डीजीपी जावेद अहमद ने सूबे के सभी जिलों को सर्कुलर
भेजा है । जिसके बाद हर्ष फायरिंग पल पूर्णतः प्रतिबंध की तैयारी की जा रही है । मैरिज
हाल, गेस्ट हाउस, होटल, बैंक्वेट हाल
मालिकों को पुलिस ने स्पष्ट शब्दो में कहा है कि हर्ष फायरिंग पर संबंधित लाइसेंस
धारक के साथ ही उन पर भी केस दर्ज होगा।
शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी हाल में
फायरिंग न हो, जश्न में गोली चलेगी तो सिपाही से लेकर थानेदार,
सर्किल
के सीओ, ग्राम प्रधान, पार्षद जिम्मेदार होंगे। सभी से सवाल
होंगे, पुलिसवालों पर कार्रवाई होगी तो जिस गेस्ट हाउस में शादी है उस पर भी
केस होगा। टाल मटोल कर कोई बच नहीं सकेगा । इस बाबत प्रत्येक थानों में बड़ी बैठक
शुरू हो गई है। पार्षद, प्रधानों और समाजसेवी संगठनों के लोगों से मदद
की अपील की जा रही है।
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