हर्ष फायरिंग का बनाइये वीडियो, लाइसेंस होगा रद्द

www.khaskhabar.com | Published : सोमवार, 28 नवम्बर 2016, 12:08 PM (IST)

इलाहाबाद: शादी समारोह, बारात और अन्य खुशी के पलों में गोलियां तड़तड़ाने वाले सावधान हो जाएं। कहीं आपका कोई वीडियो न बना रहा हो । वीडियो की क्लिप जिला प्रशासन तक पहुंचते ही संबंधित लाइसेंस धारक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा । डीजीपी जावेद अहमद ने सूबे के सभी जिलों को सर्कुलर भेजा है । जिसके बाद हर्ष फायरिंग पल पूर्णतः प्रतिबंध की तैयारी की जा रही है । मैरिज हाल, गेस्ट हाउस, होटल, बैंक्वेट हाल मालिकों को पुलिस ने स्पष्ट शब्दो में कहा है कि हर्ष फायरिंग पर संबंधित लाइसेंस धारक के साथ ही उन पर भी केस दर्ज होगा। शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी हाल में फायरिंग न हो, जश्न में गोली चलेगी तो सिपाही से लेकर थानेदार, सर्किल के सीओ, ग्राम प्रधान, पार्षद जिम्मेदार होंगे। सभी से सवाल होंगे, पुलिसवालों पर कार्रवाई होगी तो जिस गेस्ट हाउस में शादी है उस पर भी केस होगा। टाल मटोल कर कोई बच नहीं सकेगा । इस बाबत प्रत्येक थानों में बड़ी बैठक शुरू हो गई है। पार्षद, प्रधानों और समाजसेवी संगठनों के लोगों से मदद की अपील की जा रही है।
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गौरतलब है कि हर्ष फायरिंग से हो रही मौतों को गंभीरता से लेते हुए शासन से यह फरमान आया है । इलाहाबाद के एसएसपी शलभ माथुर ने सभी थानों को निर्देश भेजने के बाद वायरलेस सेट से ब्यौरा लेना भी शुरू कर दिया है। थानों में बैठक कर ग्राम प्रधानों, पार्षदों और क्षेत्र के मानिंद लोगों को बुलाया गया। सीओ और थाना प्रभारियों से सवाल जवाब हुए और इस प्रतिबंध की जानकारी दी गई ।
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लोगों से अपील की गई कि वह पुलिस को बताएं कि बारात में असलहे हैं, गेस्ट हाउस में पिस्टल और राइफल आई। इसके बाद पुलिस का काम है कि वह पहुंच कार्रवाई करे और ऐसे हादसों को रोके। जिनके पास स्मार्ट फोन है वह फायरिंग का फुटेज बना ले और संबंधित थानेदार अथवा जिले के किसी भी अधिकारी को व्हाटसप पर भेज दे । क्लिप से पहचान कर फायरिंग करने वालों पर कार्रवाई की जायेगी । गौरतलब है कि हर्ष फायरिंग पर रोक तो बहुत पहले से ही है। परन्तु यह नियमों को ताक पर रखकर जारी है । ऐसे में हर किसी को जिम्मेदारी बांटी गई है । सूचना देने वालों का नाम पता भी पुलिस गुप्त रखेगी।
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