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आवासन मण्डल के आवासों की बकाया लीज 30 सितम्बर तक जमा कराने पर शत-प्रतिशत ब्याज माफ

100% interest will be waived on depositing the outstanding lease amount of Housing Board houses by 30th September - Jaipur News in Hindi

जयपुर। राजस्थान सरकार ने आमजन को राहत देते हुए आवासन मंडल के आवासों की बकाया लीज राशि पर शत-प्रतिशत ब्याज माफी की घोषणा की है। 30 सितंबर 2025 तक एकमुश्त भुगतान करने पर यह छूट दी जाएगी। यह निर्णय नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत लिया गया है, जिसमें नगरीय निकायों, नगरीय विकास न्यासों, राजस्थान आवासन मंडल और विकास प्राधिकरणों की 31 मार्च 2024 तक की बकाया लीज राशि पर यह राहत दी गई है। राजस्थान आवासन मंडल ने इस योजना की अनुपालना में निर्देश जारी किए हैं, जिससे लीजधारकों को ब्याज से पूरी तरह राहत मिल सके। सरकार के इस फैसले से उन आवास मालिकों को सबसे अधिक लाभ होगा, जिनकी लीज राशि लंबे समय से बकाया चल रही थी और जो भारी ब्याज दरों के कारण भुगतान करने में असमर्थ थे।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पूर्व में निस्तारित मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा और पहले से जमा की गई राशि वापस नहीं की जाएगी। इसका अर्थ है कि जो लीजधारक पहले ही अपना बकाया भुगतान कर चुके हैं, वे इस ब्याज माफी योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे।
यह निर्णय उन हजारों लीजधारकों के लिए राहत लेकर आया है, जो आर्थिक कारणों से समय पर भुगतान नहीं कर पाए थे। अब वे बिना अतिरिक्त ब्याज चुकाए 30 सितंबर तक अपनी लीज राशि का भुगतान कर सकते हैं। सरकार का यह कदम आवास नीति को सरल बनाने और लीजधारकों को वित्तीय रूप से सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। - PRO RHB

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Web Title-100% interest will be waived on depositing the outstanding lease amount of Housing Board houses by 30th September
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