|
जयपुर। राजस्थान सरकार ने आमजन को राहत देते हुए आवासन मंडल के आवासों की बकाया लीज राशि पर शत-प्रतिशत ब्याज माफी की घोषणा की है। 30 सितंबर 2025 तक एकमुश्त भुगतान करने पर यह छूट दी जाएगी।
यह निर्णय नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत लिया गया है, जिसमें नगरीय निकायों, नगरीय विकास न्यासों, राजस्थान आवासन मंडल और विकास प्राधिकरणों की 31 मार्च 2024 तक की बकाया लीज राशि पर यह राहत दी गई है।
राजस्थान आवासन मंडल ने इस योजना की अनुपालना में निर्देश जारी किए हैं, जिससे लीजधारकों को ब्याज से पूरी तरह राहत मिल सके। सरकार के इस फैसले से उन आवास मालिकों को सबसे अधिक लाभ होगा, जिनकी लीज राशि लंबे समय से बकाया चल रही थी और जो भारी ब्याज दरों के कारण भुगतान करने में असमर्थ थे।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पूर्व में निस्तारित मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा और पहले से जमा की गई राशि वापस नहीं की जाएगी। इसका अर्थ है कि जो लीजधारक पहले ही अपना बकाया भुगतान कर चुके हैं, वे इस ब्याज माफी योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे।
यह निर्णय उन हजारों लीजधारकों के लिए राहत लेकर आया है, जो आर्थिक कारणों से समय पर भुगतान नहीं कर पाए थे। अब वे बिना अतिरिक्त ब्याज चुकाए 30 सितंबर तक अपनी लीज राशि का भुगतान कर सकते हैं। सरकार का यह कदम आवास नीति को सरल बनाने और लीजधारकों को वित्तीय रूप से सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। - PRO RHB
ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
पीएम मोदी ने की उच्च स्तरीय बैठक, रक्षा मंत्री और एनएसए समेत तीनों सेनाओं के प्रमुख रहे मौजूद
हमें जो काम सौंपा उसको सटीकता से दिया अंजाम, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है : आईएएफ
'जीत ऐसी ही दिखती है', रावलपिंडी से लेकर जैकोबाबाद तक भारत ने ग्यारह एयरबेस '90 मिनट' में किए तबाह
Daily Horoscope