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अजमेर। आनासागर झील के किनारे बने सेवन वंडर्स पार्क को तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सोमवार शाम नगर निगम और अजमेर विकास प्राधिकरण (ADA) की टीम ने पार्क में बने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को ढहाना शुरू कर दिया। सेवन वंडर्स के नियमों के विपरीत निर्माण कराने जाने के मामले को सबसे पहले खास खबर डॉट कॉम ने उठाया था।
यह कार्रवाई नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के उस आदेश के बाद की जा रही है, जिसमें कहा गया था कि झील के वेटलैंड क्षेत्र में हुए निर्माणों से पारिस्थितिक संतुलन को नुकसान पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया कि निर्माण भले ही आकर्षक हो, लेकिन अगर वह नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे हटाना ही होगा।
सेवन वंडर्स पार्क को सोमवार को बंद कर दिया गया, जिससे वहां पहुंचे सैलानियों को निराश होकर लौटना पड़ा। इसी के साथ प्रशासन ने फूड कोर्ट और गांधी स्मृति उद्यान के कुछ हिस्सों को भी तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी है।
मामले की पृष्ठभूमि : अगस्त 2023 में NGT ने सेवन वंडर्स पार्क समेत झील के आसपास हुए निर्माणों को हटाने के आदेश दिए थे। इसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन अदालत ने 25 फरवरी 2025 को मुख्य सचिव (CS) को इस मामले में जवाब देने का निर्देश दिया। CS को 11 मार्च को एफिडेविट पेश करना है और 17 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुप्रीम कोर्ट के सामने उपस्थित होना होगा।
सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी : सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि "ऐसा नहीं लगता कि आप अजमेर को स्मार्ट बनाना चाहते हैं। जल निकायों और आर्द्र भूमि की सुरक्षा के बिना कोई भी शहर स्मार्ट नहीं बन सकता।"
आगे क्या होगा : प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन के लिए 8 अधिकारियों की कमेटी बनाई है, जिसमें नगर निगम, एडीए और जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अजमेर में सेवन वंडर्स पार्क और अन्य अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चल रहा है। प्रशासनिक कार्रवाई जारी है और इस पर अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई के बाद तय होगा।
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