कैथल। उपायुक्त सुनीता वर्मा ने बताया कि समस्त जिला कैथल में गेेहूं की फसल की कटाई के बाद बचे
हुए अवशेषों को जलाने पर जनहित में दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा
144 के तहत प्रतिबंध लगाया गया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
इन अवशेषों को जलाने से होने वाले
प्रदूषण से मनुष्य के स्वास्थ्य, संपत्ति की हानि या मानव जीवन को खतरे की
आशंका बनी रहती है तथा अवशेष जलाने से पशुओं के लिए चारे में कमी भी होती
है। इन अवशेषों से पशुओं के लिए चारा बनाया जा सकता है अथवा अवशेषों को
मिट्टी में मिलाकर भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। अवशेषों को
जलाने से भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम होती है तथा किसानों के मित्र कीट भी
नष्ट होते हैं।
वर्तमान गेहूं खरीद सीजन के दौरान जिला की विभिन्न मंडियों तथा खरीद केन्द्रों में मंगलवार तक 4 लाख 46 हजार 136 मीट्रिक टन गेहूं की आवक हुई है, जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात 1735 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा गया है। सभी मंडियों व खरीद केंद्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं।
वर्मा ने बताया कि गेहूं की कुल आवक में से 1 लाख 6 हजार 118 मीट्रिक टन गेहूं खाद्य एंव आपूर्ति विभाग द्वारा, एक लाख 34 हजार 284 मीट्रिक टन हैफेड द्वारा, एक लाख 18 हजार 262 मीट्रिक टन भारतीय खाद्य निगम द्वारा तथा 87 हजार 472 मीट्रिक टन हरियाणा वेयरहाउसिंग कोर्पोरेशन द्वारा गेहूं खरीदा गया है। उपायुक्त ने किसानों का आह्वान किया है कि वे गेहूं की फसल को सुखाकर व साफ करके मंडियों में लाएं, ताकि उनकी फसल की बिक्री में कोई परेशानी न हो।
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