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हरियाणा से हिमाचल जाने वालों के लिए जरूरी खबर : गाड़ी में रखना होगा डस्टबिन , नहीं तो भरना पड़ेगा मोटा चालान

Important news for those going to Himachal from Haryana: You will have to keep a dustbin in the car, otherwise you will have to pay a hefty fine - Chandigarh News in Hindi

चंडीगढ़। इस बार हिमाचल की वादियों का लुत्फ उठाने से पहले अपनी गाड़ी में डस्टबिन रखना न भूलें, नहीं तो यात्रा का मजा किरकिरा हो सकता है। हिमाचल सरकार ने साफ कहा है: अगर गाड़ी में कूड़ादान नहीं मिला तो 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
यह फैसला क्यों लिया गया?

दरअसल, हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में हाल ही में उछाल आया है। इसके साथ ही सड़कों, घाटियों और पर्यटन स्थलों पर कूड़े के ढेर दिखने लगे हैं।
प्लास्टिक की बोतलें, खाने के रैपर और अन्य कूड़ा-कचरा पहाड़ों की खूबसूरती को खराब कर रहा है। इस बढ़ती गंदगी को देखते हुए हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि पर्यटकों को हमेशा कूड़े के थैले या डस्टबिन साथ लेकर यात्रा करनी चाहिए।

29 अप्रैल, 2025 से नए नियम लागू होंगे।

हाईकोर्ट की सिफारिश के बाद हिमाचल सरकार ने दो प्रमुख नीतियां लागू की हैं। हर निजी कार, टैक्सी, सरकारी एचआरटीसी बस और अन्य सभी सार्वजनिक वाहनों में अब डस्टबिन लगाना अनिवार्य है। इसके अलावा 500 मिली लीटर तक की प्लास्टिक बोतलों पर भी पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। 29 अप्रैल, 2025 से यह नियम पूरे हिमाचल प्रदेश में लागू हो जाएगा।

नियम का उल्लंघन करने पर क्या होगा?

अगर आपकी कार में डस्टबिन नहीं है तो ₹10,000 तक का चालान काटा जाएगा।

अगर कोई आगंतुक या यात्री सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा फेंकता हुआ पाया जाता है, तो उसे ₹1,500 का जुर्माना देना होगा।

सरकार ने अपना लक्ष्य स्पष्ट रूप से बताया है: "स्वच्छ हिमाचल, सुंदर हिमाचल" बनाना।

कूड़ेदान अनिवार्य करने से आगंतुकों को भी स्वच्छता की जिम्मेदारी लेने में मदद मिलेगी, जिससे हिमाचल की सुंदरता भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित रहेगी।

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Web Title-Important news for those going to Himachal from Haryana: You will have to keep a dustbin in the car, otherwise you will have to pay a hefty fine
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