नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व मंत्री डी.के. शिवकुमार को दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को जमानत दे दी। कोर्ट ने उन्हें 25 लाख रुपए के निजी मुचलका भरने का निर्देश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें बिना अनुमति विदेश न जाने का भी निर्देश दिया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
शिवकुमार को धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तीन सितंबर को गिरफ्तार किया था। ईडी मामले की जांच कर रहा है। शिवकुमार ने कर्नाटक में जनता दल (सेकुलर) और कांग्रेस की गठबंधन सरकार बनवाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। हालांकि यह सरकार इसी साल जुलाई में गिर गई थी।
बुधवार को इससे पहले कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तिहाड़ जेल जाकर शिवकुमार से मुलाकात की थी। पिछले साल सितंबर में ईडी ने शिवकुमार, हनुमंथैया, कर्नाटक भवन के एक कर्मचारी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था।
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