मुंबई| बॉम्बे हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल के खिलाफ राजद्रोह के आरोपों में दर्ज एफआईआर के सिलसिले में मंगलवार को दोनों को बड़ी कार्रवाई से अंतरिम राहत दी। इसके साथ ही अदालत ने उन्हें आठ जनवरी को मुंबई पुलिस के सामने पेश होने का भी निर्देश दिया। न्यायमूर्ति एस. एस. शिंदे और न्यायमूर्ति एम. एस. कार्णिक की खंडपीठ ने अधिवक्ता रिजवान सिद्दीकी की इस बात को स्वीकार कर लिया कि दोनों बहनें उनके खिलाफ दिए गए समन के जवाब में मुंबई पुलिस को रिपोर्ट करेंगी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
शिकायतकर्ता मुनव्वरली साहिल ए. सैय्यद का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील रिजवान मर्चेंट ने अनुरोध किया कि दोनों बहनों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी उकसाने वाले बयान देने से बचना चाहिए, जिसके लिए अदालत ने सहमति भी व्यक्त की और उनके विषय वस्तु से संबंधित कुछ भी प्रकाशित करने पर रोक लगा दी।
दोनों मुख्य लोक अभियोजक दीपक ठाकरे और सैय्यद के वकील मर्चेंट ने मामले में हाईकोर्ट द्वारा बहनों को अंतरिम राहत देने का विरोध किया।
एफआईआर के बाद दोनों बहनों को तीन अलग-अलग तारीखों पर पेश होने के लिए समन जारी किया गया था, जिसे उन्होंने दरकिनार किया।
बॉलीवुड के एक कास्टिंग डायरेक्टर और फिटनेस ट्रेनर सैय्यद ने कंगना और रंगोली पर फिल्म उद्योग को बदनाम करने का आरोप लगाया था।
उल्लेखनीय है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए कथित रूप से घृणा और सांप्रदायिक तनाव फैलाने का आरोप लगाते हुए कंगना और रंगोली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस पर बांद्रा की मजिस्ट्रेट अदालत ने पुलिस को मामला दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया था।
--आईएएनएस
'एयरलिफ्ट' के 5 साल पूरे, निमरत कौर ने सेलिब्रेट किया
महेश बाबू ने नम्रता से कहा, 'जिसे मैं प्यार करता हूं, आज उसका जन्म हुआ था'
नीरज पांडे ने की 'स्पेशल ऑप्स यूनिवर्स' के निर्माण की घोषणा
Daily Horoscope