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पुलिस ने की मनमानी तो पुलिस जवाबदेही कमेटी में करें शिकायत

बाड़मेर। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर बाड़मेर समेत 3 जिलों में जिला स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति का गठन किया है। आदेश के अनुसार बाड़मेर जिला स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति में रूपसिंह को अध्यक्ष एवं ताराचन्द जाटोल, टीकमचन्द लेगा एवं वंदना तापडिय़ा को सदस्य बनाया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) बाड़मेर को सदस्य सचिव बनाया है। यह समिति अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच किसी शिकायत के आधार पर अथवा स्वप्रेरणा से कर सकेगी। इस समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष होगा। समिति अध्यक्ष एवं सदस्य को कार्यालय, मानदेय सहित विभिन्न सुविधाएं मिलेंगी। राज्य एवं जिला पुलिस जवाबदेही समिति के गठन का प्रावधान राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 67 में किया गया है लेकिन कई वर्ष बीतने पर भी राज्य सरकार ने इन समितियों के गठन में रुचि नहीं ली। बाद में प्रदेश के कुछ आरटीआई कार्यकर्ताओं ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने इन समितियों का गठन करने के आदेश दिए। इसके बाद सरकार ने समितियों के गठन के मामले को गंभीरता से लिया है। राज्य सरकार राज्य स्तरीय जवाबदेही समिति का गठन पहले ही कर चुकी है। अब इसी कड़ी में जिला स्तरीय जवाबदेही समितियों का गठन की प्रक्रिया चल रही है। विभिन्न जिलों में पुलिस जवाबदेही समितियों का गठन सरकार ने कर दिया है। अब बाड़मेर लिए जिला स्तरीय समिति गठित की गई है। जब रीता जोशी की गर्दन फंसी रथ में, पढिये फिर कैसे मचा हड़कंप और बची जान

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Web Title-Police Complaint Committee arbitrary police accountability
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