नवांशहर। आयकर विभाग के संयुक्त आयुक्त (जेसीआइटी) ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मार्च से पहले आय की घोषणा करें। नवांशहर के स्थानीय बंगा रोड स्थित एक होटल में डिस्ट्रिक्ट टैक्सेशन बार एसोसिएशन के सदस्यों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएसजीकेवाई) के बारे में जानकारी देते हुए इनकम टेक्स रेंज-2 जालंधर के संयुक्त आयुक्त भवानी शंकर एवं आईटीओ जोगिन्दर पाल ने बताया कि इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति बैंक में जमा अपनी अघोषित नकदी व अन्य डिपॉजिट के संबंध में विभाग को जानकारी दे सकता है। आयकर विभाग के प्रिंसिपल कमिश्नर जेएस नार्थ के निर्देशों पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान योजना के मुख्य पहलुओं की जानकारी देते हुए बताया कि योजना के तहत 30 प्रतिशत टैक्स, टैक्स पर 33 प्रतिशत सरचार्ज तथा 10 प्रतिशत पेनाल्टी यानि लगभग 50 प्रतिशत रकम टैक्स के रूप में देनी होगी। जबकि 25 प्रतिशत रकम चार साल के लिए बिना ब्याज के जमा रहेगी। उन्होंने बताया कि इस स्कीम के तहत घोषित नकदी व अन्य डिपॉजिट को किसी भी साल की आय में नहीं जोड़ा जाएगा। इस स्कीम के तहत दी जाने वाली जानकारी को क्रिमिनल एक्ट्स के अलावा एक्टों के तहत इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इन उन्होंने लोगों से इस स्कीम का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया। [@ अनोखी शादी: दूल्हा और दूल्हन क्रिकेट खेलकर शादी के बंधन में बंधे]
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