गुरुग्राम । गुरूग्राम में हुडा यानि हरियाणा अर्बन डिवेलपमेंट अथाॅरिटी के सेक्टरों के 1052 मकान जब्त हो सकते हैं क्यों कि इन मकानों पर हुडा का करीब 424 करोड़ रूपये बकाया है। आपको बता दें कि हुडा की तरफ से जब प्लाॅट को लेकर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं तो उस दौरान आवेदन फार्म के अंदर ही शर्त रखी जाती है कि यदि मुआवजे को लेकर अदालत में जमीन मालिक जाते हैं और अदालत की तरफ से किसानों को अधिक मुआवजा देने के आदेश जारी किए जाते हैं तो यह बढ़ी हुई राशि जिन लोगों को प्लाॅट अलाॅट किया जाएगा, उनसे वसूली जाएगी।
अब गुरूग्राम में 10 सेक्टरों यानि सेक्टर 27, 30, 38, 42, 43, 45, 47, 51, 52, 57 के 1052 मकान ऐसे हैं। जिन्होंने एक्सटेंशन फीस का भुगतान नहीं किया है। जबकि हुडा किसानों को बढ़ी मुआवजा राशि का भुगतान कर चुका है। अब हुडा ने हुडा एक्ट 1977 की धारा 17-1 के तहत इन मकान मालिकों को नोटिस जारी किया है, इन्हें डेढ़ महीने की मोहलत दी जाएगी। इस अवधि में सुनवाई का समय भी दिया जाएगा। यदि इनकी तरफ से बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो इन मकानों को हुडा जब्त कर सकता है।
हुडा अधिकारियों का दावा है कि नोटिस के बाद मकान मालिकों की तरफ से एक्सटेंशन फीस का भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या यह मकान मालिक हुडा के इस नोटिस को कितना गंभीरता से लेते हैं।
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