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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम : SC की फटकार, मंजू वर्मा को क्यों नहीं किया गिरफ्तार

Muzaffarpur shelter homes case: SC asks why Bihar ex minister has not been arrested - India News in Hindi

नई दिल्ली/ मुजफ्फरपुर। सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को पंजाब के पटियाला में एक हाई-सिक्यॉरिटी जेल में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। इसके अलावा पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की गिरफ्तारी न किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को कड़ी फटकार लगाई है।

कोर्ट ने बिहार पुलिस से बुधवार यानी 31 अक्टूबर तक कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से सवाल किया कि जब मंजू वर्मा के खिलाफ इतने सबूत हैं, तो उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। सिर्फ इसलिए क्योंकि वह एक कैबिनेट मंत्री थीं, इसलिए उन्हें जाने दिया गया।

वकील ने जब सुप्रीम कोर्ट को बताया कि लड़कियों को शेल्टर होम में ड्रग्स दी जाती थीं, तो कोर्ट ने इस पर हैरानी जताई। कोर्ट ने कहा, ‘इन लड़कियों को ड्रग्स दी जाती थी, ताकि उसने रेप किया जा सके। आखिर ये सब चल क्या रहा है।’

धीमी रफ्तार से जांच पर उठाए सवाल...

मामले की जांच कर रही सीबीआई की धीमी रफ्तार पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि 20 सितम्बर को सीबीआई की जो टीम थी और आज जो टीम जांच कर रही है, उनकी लिस्ट दाखिल करें। बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित शेल्टर होम में हुए यौन उत्पीडन की घटना का खुलासा होने के बाद मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है लेकिन इस मामले में ठाकुर की राजदार मधु की अभी भी तलाश है। मामले में बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा पर भी आरोप लगे थे जिन्होंने सोमवार को आम्र्स ऐक्ट में सरेंडर किया है।

छापेमारी में मिले थे कारतूस...

बता दे, सीबीआई की टीम ने जब 17 अगस्त को चंद्रशेखर वर्मा के गांव बेगूसराय के श्रीपुर गांव में छापेमारी की थी तो उनके घर से 50 कारतूस मिले थे और सारे कारतूस अवैध थे। इस मामले में चेरिया बरियारपुर थाने में 19 अगस्त को आम्र्स ऐक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। 20 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में हुई मुजफ्फरपुर रेप केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया था कि वो मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा से भी पूछताछ करे। गिरफ्तारी से बचने के लिए चंद्रशेखर वर्मा लगातार भूमिगत थे।

टीआईएसएस की रिपोर्ट में हुआ था खुलासा...

टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस (टीआईएसएस) की राज्य समाज कल्याण विभाग को भेजी गई रिपोर्ट में इस मामले का खुलासा हुआ था। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में 34 लड़कियों से कथित रेप का आरोप है। 42 लड़कियों का मेडिकल किया गया था। इनमें में 34 लड़कियों के यौन शोषण की पुष्टि हुई थी।

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Web Title-Muzaffarpur shelter homes case: SC asks why Bihar ex minister has not been arrested
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