ईडी ने इसके बाद वर्ष 2017 में इस संबंध में धनशोधन का मामला दर्ज किया।
चिदंबरम ने हाईकोर्ट के 30 सितंबर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी
थी। हाईकोर्ट ने सीबीआई द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में
उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था। जस्टिस आर. भानुमति, जस्टिस एएस
बोपन्ना तथा जस्टिस ऋषिकेश रॉय की पीठ हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने
वाली सीबीआई की याचिका पर फैसला सुनाएगी।
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