INX Media Case : सुप्रीम कोर्ट ने पी. चिदंबरम को दी जमानत, लेकिन फिर भी रहेंगे जेल में

www.khaskhabar.com | Published : मंगलवार, 22 अक्टूबर 2019, 11:06 AM (IST)

नई दिल्ली। पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता 74 वर्षीय पी. चिदंबरम को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया केस में जमानत (बेल) दे दी। चिदंबरम को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टिगेशन (सीबीआई) के केस में एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। हालांकि इसके बावजूद चिदंबरम जेल में ही रहेंगे। वे फिलहाल आईएनएक्स मीडिया केस में ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में हैं। वे 24 अक्टूबर तक हिरासत में हैं।

भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने 21 अगस्त को चिदंबरम को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने उनके तथा अन्य लोगों खिलाफ आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखिल किया है। इसमें उनके बेटे कार्ति तथा कुछ नौकरशाह (ब्यूरोक्रेट्स) शामिल हैं। इन पर कथित रूप से भ्रष्टाचार निरोधक कानून तथा आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध करके राजकोष को नुकसान पहुंचाने के मामले में चार्जशीट दाखिल की गई थी।

सीबीआई ने 2007 में 305 करोड़ रुपए का विदेशी चंदा लेने के लिए आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संबद्र्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की एक मंजूरी में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए 15 मई 2017 को एफआईआर दर्ज की थी।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे

ईडी ने इसके बाद वर्ष 2017 में इस संबंध में धनशोधन का मामला दर्ज किया। चिदंबरम ने हाईकोर्ट के 30 सितंबर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने सीबीआई द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था। जस्टिस आर. भानुमति, जस्टिस एएस बोपन्ना तथा जस्टिस ऋषिकेश रॉय की पीठ हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर फैसला सुनाएगी।