मुंबई। शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाल ठाकरे की वसीयत को चुनौती देने वाली याचिका को शुक्रवार को हाईकोर्ट से वापस ले लिया गया। इसे उनके ही बेटे जयदेव ठाकरे ने दायर किया था। जयदेव ने अपने हलफनामे में कहा कि वह अपने मुकदमे को बंद करना चाहते है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
इसमें वह उद्धव ठाकरे और चार अन्य परिजनों के पक्ष में जारी वसीयतपत्र का विरोध कर रहे थे। उन्होंने मुकदमा वापस लेने की कोई वजह जाहिर नहीं की।
मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस गौतम पटेल ने इस हलफनामे को स्वीकार कर लिया और हाईकोर्ट रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि 26 नवम्बर तक वसीयत प्रमाणपत्र को दस्तावेज में वर्णित उद्धव ठाकरे और चार अन्य परिजनों के पक्ष में जारी कर दिया जाए।
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