हाथरस (उत्तर प्रदेश) । हाथरस की एक विशेष सांसद/विधायक अदालत ने पूर्व ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय और उनके निजी सहायक के खिलाफ एक मामले में वारंट जारी किया है। दरअसल एक पूर्व ब्लॉक विकास परिषद (बीडीसी) सदस्य ने सितंबर 2019 में इनपर अपहरण का प्रयास करने का आरोप लगाया था। पीड़ित वीरेंद्र कुमार ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पारुल वर्मा की अदालत में एक आवेदन दायर किया था, जिन्होंने दोनों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया और उन्हें 15 नवंबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
एक आदेश प्रति के अनुसार, अनुसूचित जाति, वीरेंद्र कुमार, 2017 में बीडीसी के लिए चुने गए थे। उन्होंने उपाध्याय और उनके सहयोगियों पर 2017 एमएलसी (विधान परिषद के सदस्य) चुनावों में अपना वोट हासिल करने के लिए उनका अपहरण करने का आरोप लगाया था।
उन्होंने दावा किया कि उन्होंने उस समय मंत्री के खिलाफ चांदपा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उनके प्रभाव के कारण, पुलिस ने पक्षपातपूर्ण जांच के बाद फाइल को बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया और अदालत ने सीबी-सीआईडी को जुलाई 2017 में मामले की जांच करने का निर्देश दिया।
दो साल बाद उपाध्याय ने अपने काफिले के साथ बिसाना गांव का दौरा किया। शिकायतकर्ता को देखने के बाद, पूर्व मंत्री ने कथित तौर पर जातिवादी टिप्पणी करना शुरू कर दिया और उसके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।
जब कुमार ने उससे कहा कि वह अपना काम कर रहा है, तो उपाध्याय ने अपने साथियों से उसे एक गाड़ी में बिठाने के लिए कहा था। हालांकि, वह उसका अपहरण करने में विफल रहा क्योंकि वहां स्थानीय लोग मौजूद थे।
कुमार ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी। (आईएएनएस)
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