चेन्नई। तिरुनेलवेली जिले के कल्लिडैकुरुची में अवैध रेत खनन मामले में तमिलनाडु पुलिस की अपराध शाखा-सीआईडी ने अपनी जांच केरल तक बढ़ा दी है। मामले में मलंकारा कैथोलिक चर्च के बिशप, सैमुअल मार इरेनियस और पांच कैथोलिक पादरियों को 6 फरवरी को केरल स्थित चर्च की 300 एकड़ जमीन पर अवैध खनन की जांच के बाद गिरफ्तार किया गया था। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
शनिवार को टीम ने तिरुनेलवेली खान और खनिज विभाग के पूर्व सहायक निदेशक एस. साफिया को गिरफ्तार किया, जो संयोग से केरल के तिरुवनंतपुरम के रहने वाले हैं। वह वर्तमान में नीलगिरी जिले में खान और खनिज विभाग के सहायक निदेशक के रूप में कार्यरत हैं।
मलंकारा कैथोलिक चर्च के पठानमथिट्टा सूबा के स्वामित्व वाली 300 एकड़ भूमि पर कालीदाईकुरिची में अवैध रेत खनन पर साफिया से पूछताछ के बाद, अधिकारियों ने उसे हिरासत में ले लिया और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया था।
मलंकारा कैथोलिक चर्च और बिशप इरेनियस ने मामले में अज्ञानता का बहाना किया था और कहा था कि उन्होंने उक्त भूमि को एक मैनुअल जॉर्ज को पट्टे पर दिया था और चर्च की जॉर्ज की गतिविधियों में कोई भूमिका नहीं थी।
साइट का निरीक्षण करने वाले चीरनमहादेवी के तत्कालीन उप-कलेक्टर ने आकलन किया कि 27,773.66 क्यूबिक मीटर रेत का अवैध रूप से उत्खनन किया गया है और बिक्री के लिए ले जाया गया। सब-कलेक्टर ने सितंबर 2019 में मैनुअल जॉर्ज के खिलाफ तमिलनाडु माइंस एंड मिनरल्स कंसेशन रूल्स 1959 के प्रावधानों के तहत 9,57,21,578 रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
संपत्ति के मालिकों के साथ, मलंकारा कैथोलिक चर्च के पठानमथिट्टा डायोसीज, मैनुवेल जॉर्ज, जिसने 300 एकड़ को पट्टे पर लिया था, और खदानों और खनिजों के सहायक निदेशक, सफिया केरल से होने के कारण, सीबी-सीआईडी ने केरल में अपनी जांच का विस्तार किया है।
विभाग के सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि अधिकारी सहायक निदेशक के साथ-साथ जेल में बंद मनुवेल जॉर्ज पर भी पैसे की लेन-देन कर रहे हैं।
मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने सीबी-सीआईडी को जल्द से जल्द जांच पूरी करने और आरोप पत्र देने का निर्देश दिया है।
--आईएएनएस
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