अपराध को दुर्लभतम श्रेणी का करार देते हुए विशेष न्यायाधीश वमिता सिंह ने न्याय को सुनिश्चित करने के लिए मृत्युदंड की जरूरत बताई। ये भी पढ़ें - ब्लैकमेलिंग
गिरोह में फिल्म और टीवी की कई महिला कलाकार भी शामिल
अदालत
ने इन दो दोषियों के अलावा सह आरोपी शंकर सिंह, प्रह्लाद सिंह और नरसिंह
को अपराध छिपाने व मृतका के परिवार पर मामला वापस लेने के लिए दबाव बनाने
का दोषी करार दिया। उन्हें सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।
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