जयपुर। राज्य उपभोक्ता आयोग में अध्यक्ष न्यायाधिपति देवेंद्र कछाहवा एवं न्यायिक सदस्य अतुल कुमार चटर्जी ने बैंक के कृत्य को सेवा दोष मानते हुए #आईसीआईसीआई बैंक पर 50 हज़ार रुपए क्षतिपूर्ति व परिवाद व्यय मंदिर ठिकाना गलता ट्रस्ट को देने के निर्देश दिए हैं। #ICICI
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मामला यह है कि मंदिर ठिकाना गलता ट्रस्ट का बैंक ने तमाम दस्तावेज देख कर ही खाता खोला था जिसमें ट्रस्टी अवधेश मिश्रा व उनके पुत्र थे। थर्ड पार्टी सुरेश मिश्रा ने जिला उपभोक्ता आयोग में ख़ुद को पार्टी बनने की अर्जी लगाई जिसे जिला उपभोक्ता आयोग-3 ने अलग कर दिया। जिसकी अपील राज्य उपभोक्ता आयोग में की गई।
इससे पूर्व जिला उपभोक्ता आयोग ने इस परिवाद में जिसमें सुरेश मिश्रा ने अपने आपको ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष एवं सह ट्रस्टी बताया था। बैंक ने खाते को डेबिट फ़्रीज़ यह कहते हुए किया कि स्वामित्व का विवाद उपभोक्ता आयोग को नहीं देखना था। सक्ष्म न्यायालय को देखना है। ज़िला उपभोक्ता आयोग केवल खाताधारी उपभोक्ता था या नहीं, यह भी देखना था। किन्तु राज्य उपभोक्ता आयोग ने अपने निर्णय में कहा कि क्या किसी ट्रस्टी के पक्षकार के आपत्ति पर बैंक को किसी खाताधारक उपभोक्ता के खाते को डेबिट फ़्रीज़ करने का अधिकार है या नहीं ?
राज्य उपभोक्ता आयोग ने आईसीआईसीआई बैंक के कृत्य में सेवा दोष मानते हुए बैंक को निर्देश दिए कि डेबिट फ़्रीज़ तुरंत हटा दें व पूर्व अनुसार ही बैंक में मंदिर ठिकाना गलता ट्रस्ट को खाता संचालन करने देवें, जैसे पहले किए जा रहा था और बैंक पर 50 हज़ार क्षतिपूर्ति भी दिलवाने के निर्देश दिए हैं। इन आदेशों की पालना 45 दिनों में करनी है।
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