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राजस्थान गौरव यात्रा में सरकारी खर्च मामले में सुनवाई पूरी, फैसला...

जयपुर। राजस्थान गौरव यात्रा में सरकारी खर्च मामले में राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर में सुनवाई पूरी हो गई है। सुनवाई मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद्राजोग की बेंच में हुई। हाईकोर्ट में विभूति भूषण शर्मा की जनहित याचिका में वकील माधव मित्र एवं डाॅ विभूति भूषण शर्मा ने पैरवी की तथा भाजपा की तरफ से वकील अजीत कुमार शर्मा और राजस्थान सरकार के वकील राजेंद्र प्रसाद उपस्थित हुए।

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा था कि कार्यक्रम पूरी तरह से भाजपा का है और चुनाव प्रचार का एक हिस्सा है। पूरे कार्यक्रम में भाजपा के झंडे लग रहे हैं और भाजपा के लिए वोट मांगे जा रहे हैं। ऐसे में कार्यक्रम को सरकारी नहीं माना जाना चाहिए और भाजपा से यात्रा का पूरा खर्च वसूलने के साथ ही अब राजकोष से खर्च पर रोक लगनी चाहिए।



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Web Title-HC completes hearing in government spending case in Rajasthan Gaurav Yatra
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