चूरू। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष मनोज मील ने उपभोक्ता आयोग झुंझुनूं के साथ-साथ चूरू व सीकर आयोग में न्याय टेबल रूपी नई पहल की है। जो उपभोक्ताओं को आकर्षित कर रही है।
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मील ने न्याय टेबल पर चर्चा करते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत की पवित्र भावना न्याय सब के लिए और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की खूबसूरती त्वरित न्याय को धरातल पर लागू करने तथा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पुराने प्रकरणों का निस्तारण प्राथमिकता से करने के सद्प्रयास को सफल करने की कड़ी में चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 22 दिसम्बर को होना है। जिसमें उपभोक्ताओं व सेवा प्रदाताओं को समझाइश करने के लिए न्याय टेबल के रूप में नवाचार किया गया है और दोनों पक्षों को एकसाथ बैठा कर त्वरित न्याय के रूप में राष्ट्रीय लोक अदालत के अवार्ड जारी कर पीड़ित पक्ष को मुकदमेबाजी से हमेशा के लिए निजात दिलाने की पुरजोर कोशिश उपभोक्ता आयोग के द्वारा की जा रही है।
उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष मनोज मील के मार्गदर्शन में विद्युत,बैंक,जलदाय, कोचिंग,टोल रोड़, इंश्योरेंस,अस्पताल, अफोर्डेबल सोसायटी, नगर पालिका, आरपीएससी, एयरलाइन्स, होटल, फाइनेंस कम्पनी, सहकारी समिति, बीज भण्डार, यूआईटी, परिवहन विभाग इत्यादि सेवा प्रदाताओं से सम्बन्धित परिवादों व प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के लिए प्री-काउंसलिंग न्याय टेबल पर शुरू की गई है। जिसमें लम्बित प्रकरणों एवं प्री-लिटिगेशन के प्रार्थना पत्रों का लोक अदालत अवार्ड से निस्तारण किया जायेगा और राष्ट्रीय लोक अदालत के द्वारा प्रकरण का एक बार निपटारा होने पर उसकी कोई अपील भी नहीं होती है तथा मुकदमेबाजी से हमेशा के लिए समाधान हो जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रकरणों का निपटारा करवा कर दोनों पक्ष राहत प्राप्त कर सकेंगे।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सदस्या संतोष मासूम ने बताया कि उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष मनोज मील ने न्याय टेबल रूपी नवाचार करते हुए पूरे सप्ताह प्री-काउंसलिंग चलाने के लिए विशेष कार्य योजना बनाई है। जिससे पीड़ित उपभोक्ताओं को त्वरित न्याय मिलेगा।
मंगलवार को उपभोक्ता आयोग में न्याय टेबल पोस्टर का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर उपभोक्ता आयोग के रीडर भीमसिंह राजपुरोहित,अमित कुमार, पवन प्रजापत, तरुण कुमार, सचिन कुमार, भंवर सिंह, एडवोकेट दीपक सारस्वत, एडवोकेट नरेंद्र शर्मा, एडवोकेट पुष्पवन स्वामी, एडवोकेट रणवीर बेनीवाल, एडवोकेट राजेंद्र राजपुरोहित सहित परिवादी उपस्थित रहे।
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