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डिप्टी कमिश्नरों को कर्ज राहत स्कीम के लम्बित पड़े केस जल्दी निपटाने के निर्देश

Instructions for disposing of pending cases of  Debt Relief Scheme - Punjab-Chandigarh News in Hindi

चंडीगढ़। किसानों को कर्ज राहत स्कीम का तुरंत लाभ पंहुचाने के मकसद से अतिरिक्त मुख्य सचिव सहकारिता डी.पी.रेड्डी ने सभी राज्य के डिप्टी कमिश्नरों को कर्ज राहत स्कीम के लाभपात्रियोंं के लम्बित पड़े मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश जारी किये हैं जिससे अपेक्षित कजऱ् राहत राशि लाभपात्रियों के खातो में तबदील की जा सके।

इस सम्बन्धित डिप्टी कमिश्नरों, एस.डी.एमज़ और सहकारी सभाओं के रजिस्ट्रार के साथ इस स्कीम का जायज़ा लेने के लिए वीडियो कांफ्रैंस के द्वारा बातचीत करते हुए श्री रेडी ने सभी अधिकारियों को एक सप्ताह के अंदर -अंदर मृतक किसानों, प्रवासी भारतीयों और बिना आधार कार्ड वाले किसानों के मामलों का जल्द निपटारा करने के लिए कहा।

उन्होंने जानकारी देते कहा कि कजऱ् राहत स्कीम 2017 के अंतर्गत हरेक योग्य लाभपात्री किसान को इस स्कीम अधीन लाया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा किसानों को कजऱ् राहत देने के वायदे को दोहराते हुए रेडी ने कहा कि इस स्कीम में योग्य लाभपात्रियो से स्व -घोषणा पत्र प्राप्त करने के लिए संशोधन की गई है जिससे वितरण प्रक्रिया को आसान बनाया गया है।

इस मौके पर रैडी ने कजऱ् राहत सर्टिफिकेट बाँटने के लिए गुरदासपुर में अप्रैल के पहले हफ़्ते होने वाले राज्य स्तरीय समागम की तैयारियों का जायज़ा भी लिया। उन्होंने जानकारी दी कि इस पड़ाव में 6जिलोंं गुरदासपुर, पठानकोट, अमृतसर, तरनतारन, शहीद भगत सिंह नगर और होशियारपुर के करीब 50,000 योग्य लाभपात्रियोंं को 200 करोड़ रुपए की कजऱ् राहत दी जानी है। रैडी ने इन जि़लों के डिप्टी कमिश्नरों को योग्य किसानों की पहचान प्रक्रिया को पहल के आधार पर पूरा करने के आदेश भी दिए।

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Web Title-Instructions for disposing of pending cases of Debt Relief Scheme
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