चंडीगढ़। दुष्कर्म और धोखाधड़ी के
आरोपों का सामना कर रहे शिरोमणि अकाली दल के पूर्व मंत्री सुचा सिंह लांगाह
को पंजाब के गुरदासपुर नगर में एक अदालत ने सोमवार को दुष्कर्म के मामले
में बरी कर दिया।
उन पर दुष्कर्म का मामला पंजाब पुलिस सतर्कता विभाग की एक महिला कर्मी ने
दर्ज कराया था। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
इसी वर्ष फरवरी में महिला के मुकरने के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत के न्यायाधीश प्रेम कुमार ने लांगाह को आरोप मुक्त कर दिया।
बरी होने के बाद लांगाह ने कहा, "अंत में सच सामने आया। मेरे खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मामला दर्ज कराया गया था।"
पिछले
साल अक्टूबर में उन्होंने गुरदासपुर अदालत में गुरदासपुर में संसदीय
उपचुनाव संपन्न होने के कुछ ही दिनों के बाद आत्मसमर्पण कर दिया था।
लांगाह
पर गुरदासपुर पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म),
384 (जबरन वसूली), 420 (धोखाधड़ी) और 506 (धमकी) देने के मामले दर्ज होने
के बाद वे भूमिगत हो गए थे।
महिला ने यह भी कहा था कि वह लांगाह की बेटी की सहपाठी है।
उप चुनाव से पहले लांगाह का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वे एक महिला के साथ आपत्तिजनक अवस्था में थे।
शिकायतकर्ता ने बाद में अदालत में कहा था कि वीडियो में वह नहीं थी और उसने दबाव में आकर शिकायत की थी।
--आईएएनएस
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