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खादी बोर्ड के दो अधिकारियों को हुई भ्रष्टाचार मामले में 3-3 साल की सज़ा

Two Khadi Board officials sentenced to 3 years each in corruption case - Panipat News in Hindi

पानीपत। हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पानीपत के तत्कालीन कार्यकारी जिला प्रबंधक अनिल कुमार और कंप्यूटर ऑपरेटर विनय कुमार को भ्रष्टाचार के एक मामले में पानीपत न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए 3-3 साल के कारावास और 1-1 लाख रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई है। यह फैसला 4 अक्टूबर 2025 को सुनाया गया। दोनों आरोपियों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PCA Act) की धारा 13(1) सहपठित 13(2) और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 120बी के तहत दंडित किया गया है। यह मामला 19 जुलाई 2022 को शुरू हुआ, जब शिकायतकर्ता ने एसीबी (एंटी करप्शन ब्यूरो), करनाल में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता, जो खेती और डेयरी का काम करता है, ने खादी ग्रामीण उद्योग बोर्ड, जींद में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए 25 लाख रुपये के लोन के लिए आवेदन किया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जब वह लोन पास कराने के संबंध में जिला प्रबंधक अनिल कुमार से मिला, तो अनिल कुमार ने लोन पास करने के एवज में उससे 1,00,000/- रुपये नकद रिश्वत की मांग की थी। बार-बार अनुरोध करने पर, अनिल कुमार ने अंततः 20,000/- रुपये नकद रिश्वत लेने पर सहमति व्यक्त की और शिकायतकर्ता से कहा कि यह राशि कंप्यूटर ऑपरेटर विनय कुमार को देनी है। शिकायत मिलने पर, एसीबी, करनाल की टीम ने तुरंत कार्रवाई की। टीम ने कंप्यूटर ऑपरेटर विनय कुमार को शिकायतकर्ता से 20,000/- रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। विनय कुमार ने यह राशि अनिल कुमार के कहने पर ली थी। इसके बाद, तत्कालीन कार्यकारी जिला प्रबंधक अनिल कुमार को भी इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था।
दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल में मुकदमा संख्या 19/2022 (धारा 7 पीसी एक्ट, 1988 व 120बी भा.द.स. के तहत) दर्ज किया गया था। एसीबी, करनाल ने जांच पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों के विरुद्ध 13 सितंबर 2022 को पानीपत न्यायालय में चालान पेश किया था।

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Web Title-Two Khadi Board officials sentenced to 3 years each in corruption case
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