गुरुग्राम। रेयान इंटरनेशनल स्कूल में बच्चे प्रद्युम्न के
मर्डर अौर यौन उत्पीड़न के प्रयास का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि
डीएलएफ फेस 3 के एक निजी स्कूल के स्वीपर ने तीसरी कक्षा की बच्ची से
टायलेट में छेड़छाड़ की। स्कूल प्रिंसिपल की शिकातय पर महिला थाना पुलिस ने
आरोपी पर पाक्सो एक्ट में केस दर्ज कर गिफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी
को कोर्ट में पेश किया जहां से उसे जेल में भेज दिया गया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
पुलिस के मुताबिक गुरुग्राम के नाथूपुर गांव की रहने वाली छात्रा डीएलएफ
फेज तीन स्थित विद्या स्कूल में कक्षा तीन में पढ़ती है। बच्ची गत दोपहर
स्कूल के टॉयलेट में गई इस दौरान स्कूल में तैनात स्वीपर सुरेश कुमार
टायलेट में पहुंच गया। आरोपी बच्ची को अकेला पाकर छेड़छाड़ की और किसी से
बताने पर जान से मारने की धमकी दी। बच्ची आरोपी के चुंगल से छुटने के बाद
क्लास रुम में पहुंची। कक्षा में पहुंचने के बाद वह डर के कारण चुपचाप बैठी
रही। कुछ देर के बाद उसने क्लास टीचर को पूरी बात बताई। टीचरों ने इसकी
जानकारी स्कूल की प्रिंसिपल को दी। सूचना मिलने पर शाम को पुलिस स्कूल
पहुंची और बच्ची को लेकर मेडिकल कराया। पुलिस ने प्रिंसिपल की शिकायत पर
आरोपी स्वीपर सुरेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
आरोपी झारखंड का रहने वाला है। वह 4 महीने पहले ही आया था। हालांकि पुलिस
आरोपी का पुलिस वेरिफिकेशन करवा चुकी है। पुलिस के मुताबिक स्कूल में लगे
सीसीटीवी कैमरे में आरोपी टॉयलेट में छात्रा के साथ जाते दिखाई दे रहा है।
बेशक पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर अपनी पीठ थपथपा रही हो लेकिन सच्चाई तो ये
है कि प्रद्युम्न की हत्या के बाद निजी स्कूलों को एक लंबी चौड़ी गाइड लाइन
जारी की गई थी, जो महज दिखावा है क्योंकि उन आदेशों को पूरा किया होता तो
टॉयलेट में महिला स्वीपर होती और इस तरह की घटना नहीं होती।
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