जोधपुर। स्काई लाइट हॉस्पिलिटी एलएलपी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दिए गए समन के खिलाफ दायर अपराधिक रिट याचिका पर शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कंपनी व दो अन्य याचिकाकर्ताओं को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होकर बयान रिकॉर्ड कराने के आदेश दिए हैं। यह बयान 4 से 6 जनवरी के बीच लिए जाएंगे। यह कंपनी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वॉड्रा से जुड़ी होनी बताई जा रही है। याचिकाकर्ता अशोक कुमार, महेश नागर स्काई लाइट हॉस्पिलिटी एलएलपी की ओर से दायर तीन अलग-अलग रिट याचिका में बताया गया कि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से मनी लॉड्रिंग के मामले में बार-बार नोटिस दिए जा रहे हैं। ऐसा केवल राजनीतिक द्वेषतावश प्रताडि़त करने के लिए किया जा रहा है। नोटिस का कारण भी स्पष्ट नहीं बताया जा रहा याचिकाकर्ताओं की ओर से समन अपास्त करने का भी आग्रह किया गया। जबकि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश हुए अधिवक्ताओं ने कहा कि रेस्पोडेंट की ओर से दिया गया समन उचित है, याचिकाकर्ताओं को जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर बयान रिकॉर्ड कराकर जांच में सहयोग करना चाहिए। याचिकाकर्ताओं की ओर से इस मामले में अंतिम सुनवाई का आग्रह किया। दोनों पक्ष सुनने के बाद जस्टिस पीके लोहरा ने इस मामले में अंतिम सुनवाई 23 जनवरी को मुकर्रर करते हुए याचिकाकर्ताओं को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होकर बयान रिकॉर्ड कराने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि पूछताछ और बयान रिकॉर्ड के लिए 4 से 6 जनवरी के बीच लिए जाए। कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वे याचिकाकर्ताओं को पूछताछ बयान रिकॉर्ड कराने के लिए सौहार्दपूर्ण माहौल मुहैया करवाएं। जांच अधिकारी बयान रिकॉर्ड करने के दौरान याचिकाकर्ताओं को सहयोग के लिए यथोचित दूरी तक अनुमति दे सकते हैं। उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी बीकानेर में इसी कंपनी से जुड़ी जमीन के मामले में थाने में दर्ज मुकदमे में पुलिस की ओर से जारी नोटिस को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। कोलायत पुलिस ने जमीन से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था। [@ 27 लाख की यह कार साढ़े 53 लाख में हुई नीलाम, जानें क्यों हुआ ऐसा]
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