नई दिल्ली। अगर आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा है तो वकील नहीं बन पाएंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई ने मद्रास हाई कोर्ट के एक फैसले पर तीन साल और पांच साल के लॉ प्रोग्राम के लिए उम्र सीमा को बहाल कर दिया है। बार काउंसिल के सर्कुलर से लॉ में करियर बनाने के इच्छुक छात्र और कॉलेज दंग हैं। काउंसिल के पत्र में उल्लेख किया गया है कि उनको कानूनी शिक्षा नियम 2008 के अनुच्छेद 28 का पालन करना होगा। इस नियम के मुताबिक पांच साल के इंटेग्रेटिड प्रोग्राम में दाखिले के लिए अधिकतम उम्र 20 साल और तीन साल के प्रोग्राम के लिए अधिकतम उम्र 30 साल होनी चाहिए। एक वकील ने बताया, काउंसिल ने बॉम्बे और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के पहले के फैसले पर गौर नहीं किया है। इस फैसले में आयु सीमा के प्रावधान को असंवैधानिक करार दिया गया था।
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