चूरू। जिला एवं सेशन न्यायालय ने बुधवार को जिले के बहुचर्चित चरस और गांजे की तस्करी के मामले में अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने आरोपी शिवकुमार को एनडीपीएस एक्ट में दोषी करार देते हुए 10 साल के कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है, जबकि मामले के मुख्य सरगना कमल चुलैट सहित मुरली और राजेन्द्र के खिलाफ तफ्तीश को 173/8 में पैंडिंग रखा है। [# यहां परियों सी खूबसूरती के साथ नजर आती है बहादुरी] [# अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे]
गौरतलब है कि दिनांक 3 अक्टूबर, 2013 को कस्टम विभाग बीकानेर ने चूरू जिला मुख्यालय के तारानगर रोड पर गौशाला के पास बाइक पर चरस और गांजे की तस्करी करते हुए आरोपी शिव कुमार को गिरफ्तार किया था, जबकि बाइक सवार आरोपी का पिता राजेंद्र अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया था। कस्टम विभाग ने आरोपी की बाइक से 9 किलो 800 ग्राम चरस और 4 किलो 800 ग्राम गांजा बरामद किया था।
बीकानेर कस्टम विभाग की अतिरिक्त आयुक्त पुनीता बेदी के नेतृत्व में अधीक्षक आरवी कोचर, अनिल शर्मा, एसएचओ संजय सोनी और राजेश कुमार की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया था।
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