नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री एवं जलनिगम के चेयरमैन आजम खान
को सुप्रीम कोर्ट ने 8 मार्च की दोपहर 2 बजे लखनऊ हाई कोर्ट में पेश होने
का आदेश दिया है। आजम ने अपने खिलाफ जारी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जमानती
वॉरंट से राहत के लिये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनकी याचिका का
निस्तारण करते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यह आदेश दिया।
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इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल
ने प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस
मामले का उल्लेख करते हुए कहा था कि उच्च न्यायालय ने सपा नेता को अपने
समक्ष पेश होने के लिए मंगलवार का ही समय दिया था।
सिब्बल ने पीठ को बताया कि आजम खान उच्च न्यायालय के समक्ष 11 मार्च के बाद
पेश होना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव 11 मार्च को संपन्न
होने हैं।
सिब्बल ने शीर्ष अदालत से यह भी कहा था कि एक मंत्री होने के
नाते खान उत्तरप्रदेश जल निगम के पदेन अध्यक्ष हैं और इस मामले से उनका कोई
लेना-देना नहीं है।
उच्च न्यायालय ने आजम खान की अध्यक्षता वाले उत्तर प्रदेश जल निगम के
दस्तावेजों में हेराफेरी के मामले में उनके पेश नहीं होने पर जमानती वॉरंट
जारी किया है। इसी सिलसिले में मंगलवार को उन्हें हाई कोर्ट में पेश होना
था। पूर्व आदेश के अनुपालना में हाजिर न होने पर हाई कोर्ट कोर्ट ने यह
आदेश जारी किया है।
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