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बजरी की दर तय करने के लिए राज्य सरकार अधिकृत नहीं : टीटी

State government not authorized to rate gravel: TT - Jaipur News in Hindi

जयपुर। खान राज्य मंत्री सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि बजरी की दरों को तय करने के लिए राज्य सरकार अधिकृत नहीं है। इस संबंध में 18 मई 2015 को उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया था।

टीटी ने शून्यकाल में इस संबंध में उठाए गए मुद्दे पर हस्तक्षेप करते हुए कहा कि बजरी के दरें बढ़ाए जाने के कारण बीच में खनन बंद हो गया था। विभाग ने इस संबंध में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दरों को तय करने के लिए जिला कलेक्टर को अधिकृत किया था। इस निर्णय के खिलाफ एलओआई धारक न्यायालय में गए। उन्होंने आगे बताया कि उच्चतम न्यायालय में यह फैसला लिया कि इन दरों को राज्य सरकार निर्धारित नहीं कर सकती। टीटी ने सदन में बजरी खनन के संबंध में रॉयल्टी कलेक्शन और बजरी मूल्य की पर्चियों के बारे में अवगत कराया।

अवैध बजरी खनन के प्रकरणों में वसूला 11.87 करोड़ का जुर्माना

जयपुर। खान राज्य मंत्री सुरेन्द्र पाल सिंह ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश में अवैध बजरी खनन के 3 हजार 209 प्रकरण पकड़े गए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में 258 एफआईआर दर्ज की गई और 11.87 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूल किया गया।

सिंह सदन में प्रश्नकाल के दौरान विधायकों की ओर से पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बजरी खनन के प्रमुख स्रोत बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र में नाथद्वारा भी आता है। उन्होंने बताया कि यहां अवैध बजरी खनन की 61 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस सभी शिकायतों की जांच की गई और अवैध खनन के 51 मामले सही पाए गए। उन्होंने बताया कि इस संबंध में 4 एफआईआर दर्ज हुई हैं और 37.65 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूल किया गया है।

इससे पहले विधायक कल्याणसिंह चौहान के मूल प्रश्न का जवाब देते हुए खान राज्य मंत्री ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र नाथद्वारा में बजरी खनन के संबंध में जिला कलक्टर, उपखंड अधिकारी व तहसीलदार को गत तीन वर्षों में सुगम, राजस्थान संपर्क पोर्टल पर 20 शिकायतें, जिला कलेक्टर, राजसमंद को सीधे 23 शिकायतें, उपखंड अधिकारी, नाथद्वारा को 12 शिकायतें, तहसीलदार नाथद्वारा को 6 शिकायतें प्राप्त हुईं। उन्होंने संबंधित सूचियां एवं शिकायतों का कार्यालयवार, परिशिष्टवार कार्यवाही विवरण सदन के पटल पर रखा।



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