महाराष्ट्र सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील सीए सुंदरम ने ये दलीलें पेश की थी।
वहीं, यूआईडीएआई की ओर से अडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि
आधार में जो डाटा लिया गया है उसका इस्तेमाल कर अगर सरकार सर्विलांस भी
करना चाहे तो असंभव है, आधार ऐक्ट कहता है डेटा पूरी तरह से सुरक्षित है। ये भी पढ़ें - यहां नागमणि से होता है सर्प दंश का इलाज!
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