प्रयागराज।
पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद (Former Union Minister Swami Chinmayanand) से जुड़े मामले में सोमवार को एसआईटी (SIT) ने
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी। वहीं, फिरौती मांगने के
आरोप में गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रयागराज गई आरोप लगाने वाली छात्रा
की अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने नामंजूर कर दी। अदालत ने धारा 164 के तहत
दोबारा कलमबंद बयान दर्ज करवाने की छात्रा की मांग को भी ठुकरा दिया। इस
मामले में अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 22 अक्टूबर की तारीख तय की है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
पीड़ित
युवती ने अपनी गिरफ्तारी रुकवाने के लिए एक आवेदन दिया था, लेकिन अदालत ने
उसे किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि यदि पीड़ित
युवती इस संबंध में कोई राहत चाहती है तो वह उचित पीठ के समक्ष नए सिरे से
एक याचिका दायर कर सकती है। अदालत ने कहा कि यह पीठ इस मामले में केवल जांच
की निगरानी करने के लिए नामित की गई है और गिरफ्तारी के मामले में रोक
लगाने का कोई आदेश पारित करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।
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