कोलकाता । सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के विधायक माणिक भट्टाचार्य को एक अस्थायी राहत देते हुए बुधवार को सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी से उनकी सुरक्षा शुक्रवार तक के लिए बढ़ा दी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन (डब्ल्यूबीबीपीई) के पूर्व अध्यक्ष भट्टाचार्य को रात 8 बजे तक सीबीआई के सामने पेश होने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के कुछ ही घंटों बाद मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल विधायक को गिरफ्तारी से राहत दी थी।
हालांकि, शीर्ष अदालत ने बुधवार को डब्ल्यूबीबीपीई से जुड़े करोड़ों रुपये के प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई की जांच पर रोक नहीं लगाई।
मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।
नवीनतम विकास का मतलब है कि 2014 में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा में ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन (ओएमआर) शीट से छेड़छाड़ और नष्ट करने के संबंध में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा मंगलवार को पारित आदेश, और भट्टाचार्य को सीबीआई का सामना करने से कोई राहत नहीं है।
उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सीबीआई को जांच प्रक्रिया में सहयोग न करने के मामले में भट्टाचार्य को गिरफ्तार करने की छूट भी दी थी। हालांकि, भट्टाचार्य, जो अभी दिल्ली में हैं, को कोलकाता में सीबीआई कार्यालय में मौजूद रहने के फैसले का पालन करना बाकी है।
अब देखना यह है कि भट्टाचार्य कब कोलकाता पहुंचते हैं और पूछताछ का सामना करने के लिए सीबीआई कार्यालय पहुंचते हैं। कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि हालांकि शीर्ष अदालत ने बुधवार को उन्हें दो और दिनों के लिए गिरफ्तारी से अस्थायी रूप से बचा लिया, लेकिन इसने उन्हें मामले में सीबीआई द्वारा पूछताछ से बचने की अनुमति नहीं दी।
आरोप है कि 2014 में कुल 20.90 लाख उम्मीदवार लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनमें से 12 लाख ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ की गई और उन्हें नष्ट कर दिया गया, जिससे भर्ती में गड़बड़ी का रास्ता साफ हो गया।
उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि सीबीआई को इस बात की जांच करनी चाहिए कि भट्टाचार्य के डब्ल्यूबीबीपीई अध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान ओएमआर शीट क्यों और कैसे नष्ट की गईं।
--आईएएएनस
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