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कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को सीबीआई पूछताछ से छूट देने से किया इनकार

Calcutta High Court refuses to exempt Abhishek Banerjee from CBI questioning - Kolkata News in Hindi

कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल-न्यायाधीश पीठ ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को पार्टी से निष्कासित युवा नेता कुंतल घोष के पत्र से संबंधित मामले में सीबीआई द्वारा पूछताछ से छूट देने से इनकार कर दिया। अपने पत्र में, घोष ने केंद्रीय एजेंसियों पर पश्चिम बंगाल में सरकारी स्कूलों में करोड़ों रुपये के कथित भर्ती घोटाले में बनर्जी का नाम लेने के लिए उन पर दबाव बनाने का आरोप लगाया था। मूल रूप से, न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की पीठ ने सीबीआई को इस मामले में बनर्जी से पूछताछ करने की अनुमति दी थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद इस मामले से जुड़े दो मामले जस्टिस सिन्हा की बेंच को ट्रांसफर कर दिए गए थे। लोकसभा सदस्य बनर्जी ने गुरुवार को सिन्हा की पीठ के समक्ष मामले में सीबीआई की पूछताछ से राहत पाने के लिए एक नई अपील दायर की।
हालांकि, शुक्रवार को न्यायमूर्ति सिन्हा ने याचिका को खारिज कर दिया और एक तरह से न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें सीबीआई को इस मामले में बनर्जी से पूछताछ करने की अनुमति दी गई थी।
बनर्जी के वकील ने तर्क दिया कि अगर पूछताछ से सुरक्षा की अनुमति नहीं दी जाती है तो इस बात की पूरी संभावना है कि सीबीआई कोई ठोस कदम उठाएगी। हालांकि, उस तर्क को स्वीकार करने से इनकार करते हुए न्यायमूर्ति सिन्हा ने कहा कि चूंकि अदालत चौबीस घंटे के आधार पर खुली रहेगी, इसलिए किसी भी समय अदालत का दरवाजा खटखटाने की गुंजाइश होगी।
इस सप्ताह की शुरूआत में उनकी पीठ में इस मामले की पहली सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सिन्हा ने कहा था कि बनर्जी को जांच में सहयोग करना चाहिए।
न्यायमूर्ति सिन्हा ने बनर्जी के वकील से कहा, ''जांच से ऊपर कोई नहीं है। कृपया जांच की प्रक्रिया में सहयोग करें। वहां क्या समस्या है।''
गौरतलब है कि, कुंतल घोष ने एक स्थानीय पुलिस स्टेशन और एक विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश को एक पत्र भेजा था, जिसमें दावा किया गया था कि केंद्रीय एजेंसियां उन पर कथित भर्ती घोटाले में बनर्जी का नाम लेने के लिए दबाव डाल रही थीं।
केंद्रीय एजेंसियों द्वारा इंगित किए जाने पर, न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने मामले में बनर्जी से पूछताछ करने के लिए सीबीआई को अधिकृत किया था।
बनर्जी ने उस आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने एक विशिष्ट अवधि के लिए न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी, जिसकी अवधि समाप्त हो गई थी।
--आईएएनएस

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Web Title-Calcutta High Court refuses to exempt Abhishek Banerjee from CBI questioning
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