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बाबरी केस: आडवाणी, जोशी, उमा को 30 को CBI कोर्ट में पेश होने का आदेश

लखनऊ। सीबीआई की विशेष कोर्ट अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढांचा गिराने की साजिश मामले में अब 30 मई को आरोप तय करेगी। इस मामले में लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार और साध्वी ऋतंभरा तथा विष्णु हरि डालमिया को 30 मई को होने वाली अगली सुनवाई में इनवार्य रूप से मौजूद रहने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि उनको पेशी से छूट नहीं दी जा सकती, उनको पेश होना होगा। इन सभी नेताओं पर 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढांचा गिराने के षडय़ंत्र में शामिल होने के आरोप हैंं। गुरुवार को जब विशेष सीबीआई जज के समक्ष बाबरी केस की सुनवाई शुरू हुई, तो उस वक्त केवल एक ही आरोपी सतीश प्रधान मौजूद थे। इस पर कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि अगली सुनवाई में इनके खिलाफ आरोप तय होंगे, लिहाजा सभी आरोपियों को अगले हफ्ते सुनवाई में मौजूद रहना होगा। इसके साथ ही जज ने यह भी कहा कि किसी को पेशी से छूट नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने निर्देश दिया था कि 1992 के बाबरी विध्वंस केस में आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और अन्य पर षडय़ंत्र के आरोपों को लेकर मुकदमा चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ केस को रायबरेली से लखनऊ ट्रांसफर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का ट्रायल एक महीने के भीतर शुरू करने और सुनवाई हर करने का आदेश देते हुए इस मामले में दो साल के भीतर निर्णय देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा के प्रमुख नेताओं लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत विहिप के कई नेताओं पर ट्रायल चलाए जाने की याचिका मंजूर कर ली थी और ढांचा विध्वंस को देश के संविधान के धर्मनिरपेक्ष तत्व को झकझोर देने वाला कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने ढांचा विध्वंस के समय यूपी के मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह को फिलहाल राजस्थान के राज्यपाल पद पर होने के कारण मुकदमे से अलग रखा है। हालांकि शीर्ष कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि कल्याण सिंह के राज्यपाल पद से हटते ही ट्रायल कोर्ट उन पर आरोप तय करेगा।
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Web Title-Babari structure demolish case: CBI court will formulate charges against Advani, Joshi, Uma tomorrow
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