गाजियाबाद| सीबीआई की
विशेष अदालत ने निठारी कांड के दोषी सुरिंदर सिंह कोली को गाजियाबाद के
डासना जेल के बाहर उसकी गंभीर बीमारी का इलाज कराने की इजाजत दे दी।
कोली ने बुधवार को विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी के समक्ष अपनी बीमारी
का इलाज जेल से बाहर करवाने के लिए याचिका दाखिल की थी जिसकी उसे अनुमति दे
दी गई। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
अपनी अर्जी में कोली ने कहा कि वह मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी
और अन्य बीमारियों की वजह से तीव्र बुखार का सामना कर रहा है और उसे बेहतर
इलाज के लिए जेल से बाहर इलाज कराने की जरूरत है।
निठारी कांड में
मौत की सजा पाए कोली अदालत के समक्ष पेशी के समय तीव्र बुखार और सर्दी से
पीड़ित था और वह पेपर में हस्ताक्षर करने में भी असमर्थ था। बाद में उसने
पेपर पर अंगूठे का निशान लगाया।
इस वर्ष जुलाई में अदालत ने मोनिंदर
सिंह पंधेर और उसके सहयोगी सुरिंदर कोली को वर्ष 2005 एवं 2006 में निठारी
में सिलसिलेवार हत्या के 16 मामलों में से एक में मौत की सजा सुनाई थी।
आईएएनएस
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